एक व्यक्ति को साक्ष्य न मिलने पर दोषमुक्त करार दिया
10 साल बाद आया फैसला
इटावा डेली न्यूज : जनपद न्यायाधीश चवन प्रकाश ने हत्या के मामले में दो भाईयों सहित चार लोगों को दोषसिद्ध करार दिया है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। जबकि एक व्यक्ति को साक्ष्य न पाए जाने पर दोषमुक्त करार दिया। यह फैसला 10 साल बाद आया है।
यह जानकारी देते हुए जिला शासकीय अधिवक्ता शिव कुमार शुक्ला ने बताया कि इस संबंध में थाना भरथना में सत्य नारायण पुत्र रामभरोसे यादव निवासी गिरधारीपुरा भरथना ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उनके पास ट्रक व कई गाड़ियां हैं। इसको लेकर उसके पड़ोस में रहने वाले जगदीश पुत्र बाबूराम से 16 अगस्त 2014 को उनकी कहासुनी हो गई थी इसी पर जगदीश व उनका पुत्र अवनीश ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। उसी दिन शाम 8:30 बजे मेरा भतीजा नितिन उर्फ सोनू यादव नीम के पेड़ के नीचे कुर्सी डालकर अपने मकान के सामने बैठा था। दो मोटरसाइकिलों पर जगदीश यादव पुत्र बाबूराम यादव व आशुतोष पुत्र वीरेंद्र सिंह एवं अवनीश पुत्र जगदीश यादव सभी निवासी गिरधारीपुरा-भरथना व रामवीर पुत्र बाबूराम यादव निवासी सती मंदिर-भरथना व राहुल पुत्र रामवीर निवासी सती मंदिर-भरथना तमंचा व राइफल लेकर आए और एक राय होकर नितिन पर फायरिंग करना शुरू कर दिया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जगदीश व रामवीर आपस में भाई हैं। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपितों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। जनपद न्यायाधीश ने दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद जगदीश यादव, अवनीश यादव, आशुतोष व रामवीर को दोषसिद्ध करार दिया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि साक्ष्य न मिलने पर राहुल उर्फ सीटू को दोषमुक्त करार दिया है। उन्होंने बताया कि सजा सुनाए जाने के बाद सभी को जेल भेज दिया गया।